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राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत, इस दिन आएंगे जेल से बाहर

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डेस्क : राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से शनिवार को सशर्त जमानत मिल गई। वे दो-तीन दिनों में जेल से बाहर आ जाएंगे। उन्‍हें जेल से बाहर आने के लिए 10 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा।

शनिवार को उच्‍च न्‍यायालय से बेल मिलते ही दिल्‍ली एम्‍स में इलाजरत लालू के हस्‍ताक्षर के लिए उनका बेल बांड दिल्‍ली भेज दिया गया। लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने मीडिया को बताया कि सोमवार को लालू प्रसाद यादव की ओर से रांची की निचली अदालत में जमानत के लिए बेल बांड भर दिया जाएगा।

तिहाड़ जेल की अभिरक्षा में एम्‍स दिल्‍ली में अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे लालू प्रसाद यादव जमानत पर छूटने के बाद दिल्‍ली से सीधा पटना, बिहार अपने घर जाएंगे।

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लालू प्रसाद यादव

बता दें कि चारा घोटाला के चार मामलों में जेल की सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को शनिवार को झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। उच्‍च न्‍यायालय के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने उन्हें सशर्त बेल दिया है।

अदालत की ओर से लगाए गए शर्तों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव को रिहा किए जाने के लिए एक-एक लाख रुपए के दो निजी मुचलके निचली अदालत में जमा करने होंगे। अदालत की दूसरी शर्त के मुताबिक लालू यादव को पांच-पांच लाख रुपए जुर्माना भी भरना होगा।

लालू यादव को निचली अदालत में अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने बिना अनुमति के विदेश यात्रा पर पाबंदी लगा दी है। लालू को अपना पता ठिकाना और मोबाइल नंबर बदलने के लिए भी अदालत से आदेश लेना होगा।

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