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अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित

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प्रियांशु कुमार/ समस्तीपुर/ बिहार के समस्तीपुर जिले के समाहरणालय में डीएम -एसपी ने sc/st एक्ट 1989 संसोधन नियम 2014 एवं 2016 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की गई जिसमें में विधायक समस्तीपुर, रोसरा एवं विभूतिपुर, सदस्यगण, विशेष लोक अभियोजक, जिला कल्याण पदाधिकारी, उपाधीक्षक सदर अस्पताल समस्तीपुर, पुलिस पदाधिकारी अनुसूचित जाति जनजाति थाना, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों पर होने वाले अत्याचार की रोकथाम, अत्याचार पीड़ितों को मुआवजा और न्याय दिलाने संबंधी विभिन्न पहलुओं पर गहन समीक्षा की गई।

समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए गए:

1. न्यायालय में लंबित वादों की सुनवाई ससमय कराने हेतु ए0डी0जे0 से अनुरोध करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया एवं विशेष लोक अभियोजक को निर्देश दिया गया कि वे जिला जज मॉनिटरिंग कमिटी की अगली बैठक में अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण की बैठक में न्यायालय में लंबित मामलों की पूर्ण सूची के साथ उपस्थित रहेंगे।

2. जिला स्तरीय सतर्कता अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाही 10 दिनों के अंदर सभी माननीय जनप्रतिनिधियों एवं सदस्यों को उपलब्ध कराने का निर्देश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया गया।

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3. जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अंतर्गत भुगतान की जाने वाली एवं लंबित अनुदान किस्तों की सूची सभी माननीय जनप्रतिनिधियों एवं सदस्यों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

4. महादलित टोला को सड़क योजना से जोड़ने हेतु आरडब्ल्यूडी से प्राप्त सूची को राजस्व कर्मचारी द्वारा सत्यापित कराने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों को दिया गया एवं अनुश्रवण समिति की अगली बैठक में आरडब्ल्यूडी के कार्यपालक अभियंता को बुलाने का निर्देश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया गया।

5. उपाधीक्षक सदर अस्पताल समस्तीपुर को निर्देश दिया गया कि जिन डॉक्टरों के पास हत्या, बलात्कार, दुर्घटना, आपदा, पोस्टमार्टम से संबंधित प्रतिवेदन लंबित है, की सूची 2 दिनों के अंदर समर्पित करने का निर्देश दिया गया।

6. प्रत्येक शनिवार को अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी द्वारा होने वाले भूमि विवाद से संबंधित बैठकों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित वादों में उपस्थित होकर उनका पक्ष रखने का निर्देश प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं विकास मित्र को दिया गया एवं समय-समय पर जिला कल्याण पदाधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे।

7. महादलित सामुदायिक भवन वर्कशेड निर्माण हेतु सभी माननीय विधायकों से प्रस्ताव प्राप्त कर निर्माण संबंधी कार्य कराने का निर्देश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया गया।

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