Kosi Times
तेज खबर ... तेज असर

ये हमारा Archieve है। यहाँ आपको केवल पुरानी खबरें मिलेंगी। नए खबरों को पढ़ने के लिए www.kositimes.com पर जाएँ।

- Sponsored -

- Sponsored -

- sponsored -

सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना है अनिवार्य : गोपाल कुमार

- Sponsored -

मधेपुरा/ कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए बिहार सरकार ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था कमेटी निजी वाहन एवं यात्रियों के लिए नियम तय कर दिए हैं. जिला परिवहन पदाधिकारी गोपाल कुमार के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार अभियान में जुट गई है. इस बाबत बस स्टैंड समेत बाईपास में वाहनों की सघन चेकिंग भी की गई है.

विज्ञापन

विज्ञापन

सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिए तय नियम की जानकारी देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि बसों एवं सभी प्रकार के सार्वजनिक वाहनों का परिचालन बैठने की क्षमता के 50% सवारी के साथ करना है वहीं सार्वजनिक एवं निजी वाहन में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है .इसके अलावा वाहन मालिक चालक एवं कंडक्टर को प्रतिदिन अपने वाहन की सफाई एवं समय-समय पर सैनिटाइज कराना है. उन्होंने यात्रियों के लिए भी तय नियम की जानकारी देते हुए बताया प्रत्येक यात्री को यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है .वाहनों में चढ़ने से पूर्व एवं उतरने के बाद सैनिटाइजर का प्रयोग करना है. वाहन की रेलिंग का उपयोग कम से कम करना है. वाहन पर चढ़ते उतरते समय भीड़ भाड़ नहीं करना है. वही बस स्टैंड टैक्सी स्टैंड समेत यत्र तत्र थूकना पूर्णता वर्जित है पकड़े जाने पर दंड एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने साफ-सफाई प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं करने तथा यात्रियों से अधिक किराया वसूली करने पर परमिट की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम समेत अन्य सुसंगत धाराओं में वाहन चालक वाहन स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि छापामारी टीम लगातार सक्रिय हैं .इस दौरान एमवीआई राकेश कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक पवन कुमार समेत परिवहन विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई चलती रहे.

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Sponsored -

आर्थिक सहयोग करे

Comments
Loading...