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नकली बीज मामले में किसान ने जिला कृषि पदाधिकारी को आवेदन देकर दुकानदार के खिलाफ कार्यवाही का किया मांग

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मधेपुरा / नकली बीज के मामले में मुरलीगंज के गंगापुर के पीड़ित किसान रिंकू कुमार ने जिला कृषि पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर दुकानदार के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की मांग किया है । गौरतलब हो कि रविवार को मुरलीगंज में नकली बीज बिक्री वितरण का मामला प्रकाश में आया था। जिसके बाद पीड़ित किसान ने मुरलीगंज बाजार के मिडिल चौक स्थित किसान केंद्र नाम की दुकानदार प्रदीप भगत के खिलाफ सोमवार को जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर लिखित आवेदन देकर दुकानदार के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए आवेदन में लिखा है कि 18 जून को उन्होंने अराइज कंपनी के तेज गोल्ड नामक धान का बीज 4 पैकेट खरीदा था। जिसे बोने के बाद अब तक अंकुरण नहीं आने से परेशान होकर किसान ने जब दुकानदार से शिकायत की तो दुकानदार ने पहले टालमटोल किया जब पीड़ित किसान ने शोर शराबा शुरू किया तो मौके पर अन्य लोग भी पहुंचे तो दुकानदार प्रदीप भगत ने पीड़ित किसान को बदले में असली धान के बीज देने का आश्वासन देकर मामले को रफा-दफा करने के प्रयास में जुट गये ।

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हालांकि करीब 1 घंटे तक दुकान में चली वार्ता के बाद दुकानदार ने पीड़ित किसान को दूसरे कंपनी के बीच देते हुए कहा कि इस बार असली बीज दे रहा हूं और इस मामले को किसी से कुछ कहना नहीं है नहीं तो अच्छा नहीं होगा .अपनी मानसिक शारीरिक और आर्थिक परेशानी को देखते हुए किसान रिंकू ने कहा कि सिर्फ बीज के बदले बीज देकर इसकी भरपाई नहीं की जा सकती है । क्योंकि अब फिर से मुझे उतनी ही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और इतनी प्रक्रिया को अपनाते हुए तब तक खेती में देरी होगी जिस वजह से उपज भी प्रभावित होगा । उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी से आग्रह किया है कि ऐसे नकली बीज विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए ताकि किसानों को आर्थिक मानसिक व शारीरिक परेशानियों से निजात मिल सके ।

जांच में दोषी पाए जाने पर लाइसेंस रद्द कर की जाएगी कानूनी कार्यवाही – इस मामले में जिला कृषि पदाधिकारी राजन बालन ने बताया कि मुरलीगंज के गंगापुर पंचायत के किसान रिंकू कुमार के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है .उन्होंने बताया कि अराइज कंपनी अच्छी है इसे बिहार सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त है लेकिन अगर दुकानदार के द्वारा इसे रीपैकिंग कर कुछ गड़बड़ किया गया होगा तो इस पूरे मामले की जांच की जाएगी .दोषी पाए जाने पर लाइसेंस रद्द करते हुए बीज अधिनियम के तहत दुकानदार पर सख्त कार्यवाही की जाएगी ।

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