सुभाष चन्द्र झा
कोशी टाइम्स @ सहरसा
कोविड 19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए 3 मई के रात्रि 12बजे तक सभी मेल एक्सप्रेस एवं सवारी गाड़ियो के परिचालन पर रोक लगाई गई है ।समस्तीपुर मंडल के सीनियर डीसीएम सरस्वती चन्द्र ने मंगलवार को निर्देश जारी कर जानकारी दी गई ।
उन्होने बताया कि आरक्षित एवं अनारक्षित टिकटो की बिक्री पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। साथ ही सभी प्रकार के आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट काउन्टर को बंद कर दिया गया है ।आईआरसीटीसी द्वारा संचालित ई टिकटिंग की बिक्री पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है केवल ई टिकटिंग रद्दीकरण की सुविधा उपलब्ध रखी गई है । आरक्षित श्रेणी के यात्रियों को सुविधा प्रदान करने हेतु धन वापसी नियम में छूट देने का निर्णय लिया गया है। जिसमें पीआरएस अथवा ईटिकटिंग दोनों ही स्थिति में संपूर्ण धन वापसी का निर्णय लिया गया है ।उन्होंने बताया कि यात्रा तिथि के 3 माह के भीतर काउंटर पर अपना टिकट प्रस्तुत कर धनवापसी लिया जा सकता है।
यात्री अपना टिकट 139 के माध्यम से भी रद्द करवा सकते हैं। तथा धनवापसी 3 माह के अंदर टिकट काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। ई टिकटिंग की स्थिति में आईआरसीटीसी द्वारा बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी ।अगर यात्री द्वारा पूर्व में अपना टिकट रद्द करवा लिया गया हो तो ऐसी स्थिति में शेष धनराशि की वापसी 3 माह के अंदर संबंधित स्टेशन पर डीडीआर दर्ज करवाने के उपरांत मुख्य वाणिज्य प्रबंधक दावा के यहां अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।